Monday , 2 December 2024

नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 80 हजार के जुर्माना से दण्डित किया है।

Life imprisonment for the kidnapping and rape of a minor girl

पीड़ित एवं सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनील जैन ने की। उन्होने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने आरोपी सद्दाम खान पुत्र इकराम खान निवासी बौंली को 363 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 366 आईपीसी के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व 376 (1) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Accident on Delhi mumbai express way in bonli sawai madhopur

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर फिर हा*दसा, चालक की मौ*त

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर फिर हा*दसा, चालक की मौ*त     सवाई माधोपुर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर …

Commercial gas cylinder prices increased in Rajasthan

महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े     जयपुर: दिसंबर माह की शुरुआत …

students disappointed in Animal attendant recruitment exam in sawai madhopur

पशु परिचर परीक्षा में 5-7 परीक्षार्थी को नहीं मिला प्रवेश

पशु परिचर परीक्षा में 5-7 परीक्षार्थी को नहीं मिला प्रवेश     सवाई माधोपुर: पशु …

Animal attendant examination started in Sawai Madhopur

जिले में आज से शुरू हुई पशु परिचर परीक्षा

जिले में आज से शुरू हुई पशु परिचर परीक्षा     सवाई माधोपुर: जिले में …

Kotwali Sawai Madhopur Police News 30 Nov 24

प्लॉट बेचने के नाम पर धो*खाधड़ी करने के आरोपी महेश सोनी को दबोचा 

सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने प्लॉट बेचने के नाम पर …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !