जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 80 हजार के जुर्माना से दण्डित किया है।
पीड़ित एवं सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनील जैन ने की। उन्होने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने आरोपी सद्दाम खान पुत्र इकराम खान निवासी बौंली को 363 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 366 आईपीसी के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व 376 (1) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।