Saturday , 5 October 2024

नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जिला पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 80 हजार के जुर्माना से दण्डित किया है।

Life imprisonment for the kidnapping and rape of a minor girl

पीड़ित एवं सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनील जैन ने की। उन्होने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने आरोपी सद्दाम खान पुत्र इकराम खान निवासी बौंली को 363 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 366 आईपीसी के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व 376 (1) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।

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