जिले में पॉक्सो न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध मानते हुए मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपक पांडे ने बौंली थाना क्षेत्र में सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शंकर मीणा उर्फ कुंजीलाल पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी हरसोती को दोषसिद्ध मानते हुए आरोपी को दफा 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार का अर्थदंड का अर्थदंड व 5(एम)सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यन्तं आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2020 को दर्ज हुए इस मामले में आरोपी को 8 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहा था।
अब सवाई माधोपुर में भी कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जल्द खुलने जा रहा है कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल।
AL Bayan Public School Sawai Madhopur
(A Franchisee Of ABPS, KOTA)
Admission Open 2023-2024
PLAYGROUP । NURSERY । LKG । UKG
Add – Behind Aakashwani, Masjid Gali, Sawai Madhopur
For More Information – 7340375065 । 9530208000