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लोकसभा आम चुनाव 2024 : मतदाता सूची में अपना नाम खोजने का आओ बूथ चले अभियान 17 मार्च को

राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान मतदान केन्द्रों पर बीएलओ रहेंगे उपस्थित

आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की पहल पर व्यापक स्तर पर स्वीप गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया एवं नवमतदाता पंजीकरण के लिए 17 मार्च, 2024 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने मतदाता सूची में नाम खोजने के विशेष अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाईजरों सहित विभिन्न विभागों के बूथ स्तरीय कार्मिकों को 17 मार्च को प्रातः 11 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र, ई-इपिक डाउनलोड करने एवं सी-विजिल एप का प्रयोग करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए।

 

 

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के विशेष अभियान के दौरान मतदाता एप्स यथा- वीएचए, ईसीआई-सक्षम, केवाईसी, सी-विजिल, 1950 आदि विभिन्न मतदाता जागरूकता पोस्टर्स का प्रदर्शन किया जायेगा। दिव्यांगजन मतदाताओं की पीडब्ल्यूडी फ्लैगिंग कर उन्हें मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं तथा व्हीलचेयर व परिवहन सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जायेगी।

 

Lok Sabha General Election 2024 Come Booth Chale campaign to find your name in the voter list on 17th March

 

उन्होंने बताया कि यदि 18 वर्ष या अधिक आयु के किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से रह गया है तो अभी भी अपना नाम वोटर हेल्पलाइन एप अथवा मतदान केन्द्र पर उपस्थित बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। 1 अप्रेल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी मतदाता पंजीयन हेतु अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता उम्मीदवार के नामांकन की वापसी की अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व तक भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है तो वह लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें।

 

मतदाताओं की सुविधा के लिए रहेंगी समुचित व्यवस्थाएं:- उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के बैठने, पीने के पानी, छाया एवं रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदान केन्द्र में प्रस्तुत किए जा सकने वाले 12 दस्तावेज का पोस्टर मतदान केन्द्रों के बाहर आवश्यक रूप से लगाया जाए।

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