अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पंचायत समिति के विकास अधिकारियों एवं नगर परिषद आयुक्तों को लाॅकडाउन एवं जिले में लागू धारा 144 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
अति. जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 4 मई से संशोधित लाॅकडाउन लागू करते हुऐ आमजन को जरूरत की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बाजारों में दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोले जाने की छूट देते हुऐ अनुमति दी गई है। लेकिन आम जन इस छूट को अन्यथा लेते हुऐ भारी संख्या में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं।
उन्होने बताया कि लाॅकडाउन में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है तथा जिले में अभी भी धारा 144 प्रभावशील है।
अति. जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा लोगों से समझाईश की जाये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुऐ आवश्यक जरूरी सामान लेने ही घरों से बाहर आ सकते हैं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।