“बाल वाहिनि स्थायी संयोजक समिति की बैठक हुई आयोजित”
बाल वाहिनियों में बालकों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के संबंध में परिवहन विभाग के तत्वावधान में स्थायी संयोजक समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कक्ष में हुई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि बाल वाहिनी के संबंध में जारी गाइड लाइन की पूरी पालना हो। बाल वाहिनियों में बच्चों का परिवहन सुगम, सरल एवं सुरक्षित हो। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि बाल वाहिनियों पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 तथा चालक परिचालक के मोबाइल नंबर भी लिखें हों। चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में बालकों को विद्यालयों में जानकारी दी जावे। स्कूलों एवं विभिन्न स्थानों पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखवाकर प्रचारित करवाया जाए। उन्होंने यातायात निरीक्षक को स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों, बालकों एवं अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल वाहिनियों में बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर ध्यान देने के साथ ही बालकों की संपूर्ण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। विद्यालयों के संचालक बाल वाहिनी के लिए ट्रांसपोर्ट मेनेजर नियुक्त करें तथा पूरी निगरानी रखे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बाल वाहिनी के संबंध में जिम्मेदार विभाग, कार्यालय एवं अन्य संबंधित घटकों की भूमिका एवं कर्तव्य निर्वहन पर चर्चा कर निर्देश दिए। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई।
इस मौके पर एडीएम सवाई माधोपुर रघुनाथ, जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद मीना, यातायात निरीक्षक सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।
“पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश”
जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन(181) पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिला कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का शीघ्रता के साथ यथासमय निस्तारण किया जाए। पोर्टल पर दर्ज प्रकरण एवं ग्रिवान्सेज का निस्तारण अधिकारियों की परफोरमेन्स को भी दर्शाता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपर के स्तर पर पैंडिंग प्रकरणों का भी काॅर्डिनेशन करते हुए निस्तारण करवाया जाए। जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके तथा जिले को बेहतर रेंक मिले।
बैठक से अनुपस्थित रहने पर काॅलेज शिक्षा, श्रम विभाग, खनन विभाग तथा महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष तय समय सीमा में फरियादियों को राहत दें जिससे लोक सेवा गारन्टी अधिनियम की पालना हो सकें।
बैठक मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेन्द्र लोढ़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
“पटवार भवन के विस्तार के लिए भूमि आवंटित”
जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी.सिंह ने ग्राम पंचायत बाजोली तथा किशनगढ़ छाहरा में पटवार भवन के विस्तार के लिए भूमि आवंटित की है।
बाजाली में खण्डार तहसीलदार के प्रस्ताव व अभिशंषा के आधार पर खसरा नंबर 301 रकबा 12.04 बीघा किस्म गै.मु. बेहड भूमि में से 16 बिस्वा भूमि पटवार भवन बाजोली के विस्तार के लिए राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटित की है।
इसी प्रकार पटवार भवन किशनगढ़ छाहरा के लिए खसरा नंबर 289/47 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.बाग भूमि में से 10 बिस्वा भूमि पटवार भवन के लिए राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटित की है।