जिला प्राधिकरण की सचिव ने बाल विवाह रोकथाम हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता की अध्यक्षता में एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित टास्कफोर्स की बैठक हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने कहा कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक बाल विवाह निषेध अभियान ’’बाल विवाह को कहे ना’’ के तहत बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए तालुका, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुंचाया जाना आवश्यक है।
साथ ही बाल विवाह रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रयासों, प्रचार-प्रसार आदि के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये तथा बताया कि बाल विवाह होने की स्थिति में जिला प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर एवं कंट्रोल नंबरो पर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण की बैठक ली गई जिसमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता और मध्यस्थता आदि के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कृष्णा सामरिया सीओ सिटी, सियाराम बैरवा नायब तहसीलदार, आरसी मीना एएओ और सत्यप्रकाश गुप्ता नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे।