जयपुर: देवली-उनियारा विधानसभा से उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को आज जयपुर महानगर प्रथम की एमएम-20 अदालत ने करीब 20 साल पुराने राजकार्य में बाधा डालने के मामले में बरी कर दिया है। जज खुशबू परिहार ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस ने कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है। जिस परिवादी (पुलिस कांस्टेबल) को चोट लगी थी, वो भी ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया जाता हैं। आज नरेश मीणा को टोंक सेन्ट्रल जेल से जयपुर लाकर अदालत में पेश किया गया। नरेश मीणा उप चुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मा*रने सहित अन्य मामलों में जेल में बंद हैं।पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त 2024 को यूनिवर्सिटी कैम्पस में दोपहर 1 बजे घूमर कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पांडाल के महिला गेट पर कांस्टेबल मानसिंह व अन्य पुलिस जाब्ता ड्यूटी पर था।
इसी समय नरेश मीणा, मान सिंह मीणा अपने अन्य साथियों के साथ आए और जबरन स्टेज की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका और समझाइश की कोशिश की। वे नहीं माने और जबरन स्टेज की ओर बढ़ने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें खदेड़कर बाहर निकाल दिया। इस दौरान नरेश मीणा और मानसिंह मीणा ने भीड़ को उक*साया और कहा कि इन पुलिस वालों को मा*रो। इस पर भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंका। यह पत्थर ड्यूटी तैनात कांस्टेबल की आंख के ऊपर जाकर लगा। जिससे उसका खू*न बहने लगा। चोटिल पुलिस कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस ने गांधी नगर थाने में मामला दर्ज कराया था।