सवाई माधोपुर जिले के समस्त उपभोक्ता जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का गेहूं ले रहे है उनको सूचित किया जाता है कि आप अपने राशन कार्ड को जनआधार कार्ड से जुड़वाना सुनिश्चित करें एवं राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जनआधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य है। इस संबंध में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि आप राशन सामग्री का वितरण करते समय उपभोक्ताओं से राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का जनआधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर राशन सामग्री देना सुनिश्चित करेंगे। जिन उपभोक्ताओं के जन आधार राशन कार्ड से मैप नहीं है उनकी सूची उचित मूल्य दुकानदारों के मोबाइल के एससीएम पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है।
जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का गेहूं ले रहे है उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्य में से जिस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशन कार्ड से कटवा लेवें। यदि राशन कार्ड में दर्ज सदस्य मुखिया है एवं उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी जगह राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य को मुखिया बनावें। उक्त कार्य ई-मित्र के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाना अनिवार्य है। सूची उचित मूल्य दुकानदारों के वाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवा दी गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत उपभोक्ताओं को निः शुल्क रसोई गैस सिलेण्डर कनेक्शन जारी किए जा रहे है जिसके लिये आवश्यक मापदण्ड-दस्तावेज अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीपों और नदी द्वीपों मे रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवार (एएचएल टिन), 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार आदि उप-श्रेणियां-पात्रता मानदंड रखे गये है जिसके लिये निम्न आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।
केवाईसी फॉर्म, पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए), पारिवारिक सरंचना का पता लगाने के लिए जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है, वहां से जारी राशन कार्ड व परिवार की सरंचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार का दस्तावेज व अनुलग्नक 1 के अनुसार स्व-घोषणा, कमांक नम्बर 3 में वर्णित दस्तावेज के अनुसार लाभार्थी और परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कार्ड। उन्होंने बताया कि जिस परिवार में पहले से ही गैस कनेक्शन जारी हो चुका है उसको प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं दिया जावेगा।