नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, लालसोट निवासी विमल डीगो को माना दोषी, वहीं कोर्ट ने 50 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित, पीड़िता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी।