विधानसभा आम चुनाव 2018 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पी.सी. पवन ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, सहित चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देशित किया है कि बिना उनकी अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगा।
उन्होंने बताया कि जो लोक सेवक बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ेगा उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आचार संहिता की पालना करने तथा इस संबंध में पूर्ण जागरूकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं।