विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार “कोई भी श्रमिक पैदल न चले” के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग द्वारा अन्तर्राज्यीय श्रमिक/प्रवासी आवागमन के सन्दर्भ में निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने इस संबंध में सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारीगण मुख्य मार्गों पर पैट्रोलिंग कर सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों का पैदल पलायन न हो। यदि पैदल श्रमिक मिले तो उन्हें समझाकर बसों के माध्यम से निकटतम शेल्टर कैम्प में भेजा जाये तथा भोजन, जल, शौचालय आदि आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
कोई भी श्रमिक पैदल चलने के लिए मजबूर न हो, इसके लिए लॉकडाउन 3.0 के कैम्प में रह रहे श्रमिकों के लिए व्यवस्थाएं की जाएं। उपखण्ड अधिकारी/कैंप प्रभारी की मांग अनुसार प्रशासन द्वारा डिपो मैनेजर आरएसआरटीसी से आवश्यकतानुसार रोडवेज बसे उपलब्ध करवाई जाएगी, जिनका इस्तेमाल अन्तर्राज्यीय सीमा तक अनुमत राज्यों के श्रमिकों को सोशियल डिस्टेंसिंग व स्क्रिनिंग पश्चात छोड़ने हेतु किया जायेगा।
यदि श्रमिक जिला विशेष से 500 किलोमीटर दूरी से ज्यादा वाले स्थान पर जाना चाहते है, तो रेल द्वारा भेजे जाने के लिए सूचियां बनाकर कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रभारी अधिकारी वार-रूम/माईग्रेशन सैल को भिजवाएं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पुलिस नाकों पर पहुंचने वाले पैदल श्रमिकों को धैर्य के साथ समझाकर जिले के निर्दिष्ट लॉकडाउन 3.0 कैम्पों में भेजा जाएं।
उत्तर प्रदेश जाने वाले पैदल श्रमिकों को रोडवेज बसों के माध्यम से भरतपुर स्थित कैम्प में भिजवाए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बिहार, पं.बंगाल और झारखण्ड के श्रमिकों को लॉकडाउन 3.0 के कैम्प में रखे और इन श्रमिकों को धैर्यपूर्वक समझाते हुए रेल द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था को तत्परता और संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लॉकडाउन 3.0 के कैम्प में रह रहे श्रमिकों की राज्यवार सूची बनाते हुए वार-रूम को उपलब्ध करवाएंगे ताकि संख्यानुसार संबंधित जिलों में रेल व बस द्वारा भिजवाया जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गृह विभाग के आदेशानुसार पास/अनापत्ति से संबंधित प्रकरणों को लंबित नहीं रखा जायें।