जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सवाई माधोपुर की अध्यक्ष कीर्ति जैन, सदस्यगण अर्पणा पाराशर एवं हनुमान मीना द्वारा लंबित प्रकरण संख्या 257/22 में बुकिंग के बाद भी रूम उपलब्ध नहीं करवाने को सेवा दोष मानते हु ओयो होटल से बुकिंग राशि मय क्षतिपूर्ति राशि एवं परिवाद व्यय के दो माह के अन्दर अदा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार विमल सैनी, पुष्पेन्द्र मुडोतिया, पूजा सैन व प्रिया शर्मा निवासी शहर सवाई माधोपुर ने ओयो होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के अधीन कोटा में संचालित होटल स्पॉट ऑन 76318 रिद्धी सिद्धी नगर – 1 कुन्हाडी इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड एरिया कोटा के विरूद्ध शिकायत की थी जिसमें बताया था कि ओयो होटल्स प्राईवेट लिमिटेड से होटल में ऑनलाइन रूम बुक करवा कर अग्रिम राशि अदा करने के बावजूद निश्चित तिथि को रूम उपलब्ध नहीं कराया था।
इस पर उपभोक्ता विवाह प्रतितोष आयोग ने इसे सेवा दोष मानते हुये परिवादीगण से रूम बुकिंग बाबत अग्रिम प्राप्त की गई राशि 870 रूपये तथा उस पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथी से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज व चारों परिवादियों को संयुक्त रूप से विपक्षी ओयो होटल्स प्राईवेट लिमिटेड से क्षतिपूर्ति के 20 हजार रूपये तथा परिवाद व्यय के 2000 रूपये पृथक से दिलाने का निर्णय दिया। ते हुये निर्णय से दो माह के अन्दर राशि की अदायगी करने बाबत आदेश दिया गया।