महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से अनुदान राशि 18 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दी गई है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अमित गुप्ता ने बताया कि सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता संस्था को प्रति जोड़ा 4 हजार रूपए तथा नव वधू को 21 हजार रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोडे़ एवं अधिकतम 500 जोड़े होना आवश्यक है।
सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार सम्मिलित होकर अनेकता में एकता की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ो का सामूहिक विवाह आयोजन संस्था को 10 लाख रूपए प्रति सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता संस्था द्वारा अनुमति के लिए विवाह की तिथि से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व ऑनलाईन अथवा ऑफलाइन आवेदन सक्षम अधिकारी के कार्यालय में करना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।