जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यालय छोड़ने के लिये केवल ई-मेल, डाक या वाट्सएप से प्रार्थना पत्र भेजने पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
प्रार्थना पत्र के साथ ही कलेक्टर से व्यक्तिशः या फोन पर बात करने तथा समुचित कारण होने पर ही मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जाएगी। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी इसी तरह से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने के निर्देश दिये हैं।