जिले में बारिश के चलते आमजन के साथ मनोरंजन तथा पिकनिक के दौरान डूबने से मृत्यु या शारीरिक क्षति की घटनाएं होने से रोकने के मध्यनजर जिले में जिला कलेक्टर द्वारा तालाब, नाले, नदियां, कुुंड, एनीकट, झरने (यथा झोझेश्वर, धुन्धेश्वर, अमरेश्वर महादेव, गाडाडूब, एनिकट, सीतामाता, कुशालीदर्रा आदि) क्षेत्रों में व्यक्तियों के मनोरंजन और पिकनिक को प्रतिबंधित किया है। जिले में ऐसी दुःखांतिकाओं से बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित तालाब, बहते नाले, नदियां, कुण्ड, एनीकट (यथा झोझेश्वर, धुन्धेश्वर, अमरेश्वर महादेव, गाडाडूब, एनिकट, सीतामाता, कुशालीदर्रा आदि) क्षेत्रों में व्यक्तियों के मनोरंजन तथा पिकनिक को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उक्त स्थानों पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन एवं पुलिस बल नियुक्त कर निगरानी रखने तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा अन्य विधि से सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करवाने के निर्देश दिए है।