राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में सोमवार को पैनल अधिवक्ता हरी लाल बैरवा एवं पैरा लीगल वालंटियर बैकुंठ नाथ मिश्रा द्वारा संविधान सप्ताह के तहत ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया गया।
पैनल अधिवक्ता द्वारा ऑनलाइन शिविर में जुड़े हुए पैरा लीगल वालंटियर एवं पैनल अधिवक्तागणों को संविधान प्रदत्त जानकारियां प्रदान की तथा साथ ही नालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। बैकुंठ नाथ मिश्रा पैरा लीगल वालंटियर द्वारा शिविर से जुड़े हुए जिले के पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर को संविधान की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि भारत देश में नागरिकों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के मूल अधिकार तथा मूलभूत कर्तव्य दोनों परस्पर पूरक हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नागरिकों को मूलभूत कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य समावेशित हैं, साथ ही नागरिकों के मूल कर्तव्य की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आव्हान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारी सामाजिक, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा की रक्षा करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें आदि जानकारियां प्रदान की गई।