जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह ने बताया कि पल्र्स एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी में किसानों और पीड़ित मजदूरों की ओर से किए गए निवेश की राशि वापसी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस हेतु पंचायत समिति स्तर पर निःशुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग के निर्देशानुसार पल्र्स एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी में किसानों और पीड़ित मजदूरों कि ओर से निवेश की राशि वापसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में राशि वापसी के आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 30 अप्रैल तक किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीएसीएल से धनराशि वापसी के लिए सवाई माधोपुर उपजिला कलेक्टर रघुनाथ खटीक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निवेशकों कि सहायता के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजकुमार शर्मा को तकनीकी अधिकारी नामांकित किया है।