Friday , 4 April 2025
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न्यायालय द्वारा 30 हजार की राशि के मुचलके पर किया रिहा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर ने एनडीपीएस के तहत आलनपुर निवासी रहीश पुत्र रब्बू खान को जमानत पर आज़ाद किए जाने के दिए आदेश।

ordered release sessions judge Sawai Madhopur  Court reserves
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली के एसएचओ नेमीचंद ने दिनांक 22/05/2018 को गश्त के दौरान रहीश पुत्र रब्बू निवासी आलनपुर को स्मैक के साथ रामलीला मैदान सर्किट हाउस रोड पर पूछताछ की साथ ही तलाशी लेने के दौरान स्मैक मिलने पर गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा के आदेश दिए और आज उसे 30 हजार की राशि के मुचलके और 15-15 हजार के 2 जमानती पेश किए जाने पर नियमानुसार रिहा करने के आदेश दिए।

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