एडवोकेट अब्दुल हासिब द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2019 को आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ बंटी प्रजापत पुत्र राधेश्याम निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर को एक पिस्टल और तीन ज़िंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के समक्ष पेश किया गया था।
पुलिस द्वारा दो दिन के रिमांड के बाद आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पच्चीस-पच्चीस हजार के जमानत मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।