राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा साइबर सेफ्टी एवं साइबर सिक्योरिटी विषय पर जिले के पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं स्टेकहाल्डर्स हेतु वर्चुअल प्रशिक्षण एडीआर सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि पेन इण्डिया अवयनेरस एण्ड आउटरीच अभियान के तहत जिले के पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं स्टेकहाल्डर्स को प्रशिक्षित किए जाने हेतु सेफ्टी एवं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में रालसा जयपुर द्वारा वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित हुआ।
वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि आज के समय में दुनिया भर में इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह से किया जा रहा है। इंटरनेट चलाने वालो की संख्या भी बढ़ रही है। लोग अपने कार्य इंटरनेट की मदद से ही करते है। ऐसे में इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के हैकिंग से डाटा चुराया जा सकता है।
साइबर अटैक के बारे में जानकारी दी गई कि साइबर अटैक एक प्रकार का वर्चुअल अटैक होता है। डिजिटल दुनिया में किसी भी फाइल को हैक करने या किसी भी नेटवर्क को अपने कब्जे मे लाने के लिए साइबर अटैक किये जाते है। साइबर अपराध एक गैर कानूनी कार्य है और इसमें कुछ आपराधिक गतिविधियां भी शामिल हो सकती है।
इसमें डाटा चोरी, धोखाधडी, जालसाजी के साथ अन्य कई कार्य भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आते है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत साइबर हमलों को निपटाने के प्रबंध किये गये है। वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलें के पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं स्टैकहाल्डर्स आदि उपस्थित थे।