राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जिले के पैरालीगल वॉलेन्टियर्स हेतु एक दिवसीय ऑरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एडीआर सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता गुप्ता ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टियर्स समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना, आम नागरिकों के विवादो को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से राजीनामा के जरिए निस्तारित करवाना आदि है।
पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका समिति को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना, पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की।
मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टियर्स का कर्तव्य है कि वह बाल अधिकार, बालश्रम, बालकों का गायब होने की स्थिति में विधिक सेवा संस्था को जानकारी दे, विवादो का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता और पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करें।