न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा, प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 4 मई को कोविड-19 महामारी के दौरान आमजन को उपयुक्त एवं समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित हेल्पलाइन के सुचारू संचालन हेतु सम्बंधित सभी मुख्य सूत्रधारों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैरा लीगल वोलेण्टियर्स की वर्चुअल बैठक का आयोजन प्रातः 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा- कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। वर्चुअल बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संगीत लोढ़ा ने कहा कि चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह हर नागरिक को उचित चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। वर्तमान में कोविड महामारी के चलते यद्यपि वांछित चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी है व आम व्यक्ति इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहा है। यद्यपि राज्य सरकार इस दिशा में यथासंभव प्रयास कर रही है। विधिक सेवा संस्थान होने के नाते हमारे यह विधिक दायित्व है कि हम हर जरूरतमंद की मदद करें। कोविड महामारी के प्रथम दौर में भी विधिक सेवा संस्थानों द्वारा हर जरूरतमंद को समुचित सहायता प्रदान की गई है। अब कोविड महामारी के द्वितीय दौर में आमजन को हर संभव सलाह व सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। जिसका मुख्य कार्य आमजन व चिकित्सा सुविधा प्रदाताओं के मध्य कड़ी का कार्य कर चिकित्सकीय व अन्य सम्बंधित सहायता उपलब्ध कराना है।
हैल्पलाइन का संचालन करते समय सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि सहायता के लिए फोन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थना पर सम्बंधित सेवा प्रदाता द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए। प्राधिकरण हर प्रार्थी की हर प्रार्थना का फॉलोअप करते हुए उसे वांछित सहायता दिया जाना सुनिश्चित करे। न्यायाधिपति ने यह भी कहा कि आमजन में कोविड महामारी, कोविड बीमारी से ग्रसित होने पर उपचार सम्बंधी गाइडलाइन व टीकाकरण के बारे में जागरूकता लाने के सम्बंध में विशेष अभियान का संचालन किया जावे ताकि महामारी जनित घबराहट को कम किया जा सके। यदि सम्बंधित चिकित्सा विभाग या अधिकारी द्वारा योग्य व्यक्ति को चिकित्सा सहायता या अन्य किसी प्रकार की वांछित सहायता नियमानुसार उपलब्ध नहीं करवायी जाती है तो इसकी रिपोर्ट अविलम्ब रालसा मुख्यालय को एवं राज्य सरकार के उच्च प्राधिकारियों को करें। ब्रजेन्द्र कुमार जैन, सदस्य सचिव, रालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, पैरा लीगल वोलेण्टियर्स को सम्बोधित करते हुए निर्देशित किया कि वे फील्ड में कार्य करते समय किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी का सामना करते हैं तो वे रालसा कार्यालय में तुरंत सम्पर्क करें ताकि समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार के उच्च पदाधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का अविलम्ब समाधान किया जा सके। अन्त में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बंधित जिले में हेल्पलाइन के सम्बंध में आ रही बाधाओं, प्रशासन के सहयोग व हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के सम्बंध में सुझाव भी आमंत्रित किये गए। इस वर्चुअल बैठक का संचालन पूनम दरगन निदेशक रालसा ने किया और उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष रालसा संगीत लोढ़ा का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व प्रदेश भर से करीब 500 पैरालीगल वोलेण्टियर्स ने भाग लिया।