Friday , 4 April 2025
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पेड न्यूज पर रहेगी नजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का करवाना होगा अधिप्रमाणन

विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान प्रशासन की जिले में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, केबल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

पेड न्यूज का खर्च जुड़ेगा प्रत्याशी के खाते में:- जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं एमसीएमसी अध्यक्ष सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। संदेहास्पद “पेड न्यूज” की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी ) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।

 

48 घंटों में कर सकते हैं अपील:- निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।

 

Paid news will be monitored, electronic media advertisements will have to be authenticated

 

बिना अधिप्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन नहीं:- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा।

 

लोकसभा क्षेत्र के आरओ के यहां तीन दिन पहले आवेदन करना होगा:- जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य सचिव हेमंत सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा, जिसमें वह विधानसभा स्थित है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं, अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन सात दिवस पहले आवेदन करना होगा। पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्रकोष्ठ का संचालन विधिवत रूप से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में कर दिया गया है। आम नागरिक पेड न्यूज की शिकायत के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07462-222999, 07462-220598 एवं 07462-225225 तथा व्हाट्सएप नंबर 9530437072 पर कर सकता है।

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