Thursday , 4 July 2024
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जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बैंक एवं डाकघर को आंशिक छूट

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बैंक एवं डाकघर के संबंध में आंशिक छूट के आदेश जारी किए है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने 19 अप्रैल 2020 एवं 21 अप्रैल 2020 को जारी गई निषेधाज्ञा में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देशों एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी एवं प्रोटोकाॅल की पालना किये जाने की शर्तो पर आंशिक छूट प्रदान करते हुए कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र गंगापुर सिटी के नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की चेस्ट ब्रान्च, सभी बैंको की शाखाओं, प्रधान मुख्य डाकघर, बामन बडौदा तथा उपखण्ड क्षेत्र बामनवास के ग्राम गढ़ी का बैरवा, ग्राम पंचायत सुमेल, सुकार एवं बामनवास पट्टीकलां में स्थित सभी बैंको की शाखाओं, पोस्ट ऑफिसों को निर्देशों के अध्यधीन खोलने की अनुमति प्रदान की है।

Partial exemption banks post offices Zero Mobility Sector
उन्होंने आदेश दिया है कि प्रधान मुख्य डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक की चेस्ट ब्रान्च एवं सभी बैंको की शाखाएं आधा शटर लगा हुआ और आधा शटर बन्द करके खुली रहेगी। पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखा में उपभोक्ता द्वारा राशि का सीधा लेनदेन वर्जित होगा। डाकघर और बैंक शाखाएं उपभोक्ताओं को बैंक मित्र और पोस्ट मेन के जरिये होम डिलीवरी के माध्यम से राशि का लेन देन करेगी। पोस्ट ऑफिस और समस्त बैंक शाखाओं के प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक बैंक में कार्यरत स्टाफ और होम डिलीवरी में लगे हुए कार्मिकों का संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति पत्र प्राप्त करेंगे। प्रधान मुख्य डाकघर और बैंक शाखाओं में प्रबन्धक और उसके उच्च स्तर के सभी अधिकारी बैंक शाखाओं व पोस्ट ऑफिस में आ सकते हैं। स्टाॅफ 33 प्रतिशत ही उपस्थित रह सकेगा। समस्त बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस सांय काल 6 बजे तक बन्द कर प्रबन्धक, स्टाफ का सांयकाल 7 बजे तक निवास स्थान पर पहुंचना अनिवार्य होगा। सांयकाल 6 बजे के बाद बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस का अपरिहार्य कारणों से खुला रखना आवश्यक हो तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त की जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत स्टाफ एवं होम डिलीवरी के लगे हुए कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा।
बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत स्टाफ एवं होम डिलीवरी में लगे हुए कार्मिकों को मास्क पहनना आवश्यक होगा। होम डिलीवरी मे लगे हुए स्टाफ द्वारा मास्क का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को ही राशि का लेनदेन किया जाए। बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत स्टाफ एवं होम डिलीवरी में लगे हुए कार्मिकों द्वारा सेनिटाईजर, साबुन, हेण्डवाॅश का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाये। होम डिलीवरी में कार्यरत स्टाफ को राशि लेने व देने के बाद उपभोक्ता और स्वयं के हाथों को सेनेटाईजर से साफ करना आवश्यक होगा। वर्तमान में लागू धारा 144 की पालना, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वार समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं मेडिकल एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस को बन्द कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

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