सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन धारकों के वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक करवाया जाना आवश्यक है। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सुनील गर्ग ने बताया कि जिले के सामाजिक सरुक्षा पेंशन के लाभार्थियों द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशन बंद हो सकती है। उन्होंने बताया कि पेंशनधारक अपना भौतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर सम्पर्क कर करवा सकते है।

लाभार्थी उक्त केन्द्रों से अंगुली की छाप (बायोमैट्रिक्स) के माध्यम से, अंगुली की छाप से सत्यापन होने में कठिनाई आने पर पेंशनर्स के आधार/जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी केे माध्यम से, उक्त दोनों प्रक्रियाओं से भी किसी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्कधारक द्वारा वेब केमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भिजवाया जाएगा तत्पश्चात पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर, पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी पेंशनर का डेटा प्रमाणित करेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि माह नवम्बर- दिसम्बर में किसी पेंशनर द्वारा जनाधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक्स अथवा ओटीपी के माध्यम से लिया गया हो तो ऐसे पेंशनर्स को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है।