शांति भंग करने के 5 आरोपी गिरफ्तार:-
हरिमोहन स.उ.नि. थाना कोेतवाली ने सायर खांन पुत्र मुंशी अली निवासी बिजिकपुर थाना बिजिक जिला श्योपुर एमपी को शांति भंग करने के आरोप मे गिरफ्तार किया गया।
राधेश्याम स.उ.नि. थाना खण्डार ने राजेश पुत्र बालाराम, रामप्रसाद पुत्र बालाराम निवासीयान फरिया थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
जब्बारशाह हैड कानि. थाना पीलौदा ने सुगरसिंह पुत्र होडीलाल, राकेश पुत्र होडीलाल मीना निवासीयान शिवाला थाना पीलोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
अवैध शराब बेचते 1 आरोपी गिरफ्तार:-
तेजसिंह हैड कानि. थाना कोतवाली ने मुखबिर की इतला पर जगदीश पुत्र रामफूल बैरवा निवासी पाडली अलीगढ जिला टोक को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफतार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी नीमली रोड पर 48 पब्बे देशी शराब ले जाता हुआ पाया गया। आरोपी से लाइसेंस बाबत पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर आरोपी को मय शराब के गिरफ्तार कर थाना पर मु.नं. 282/19 19/54 आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।
ध्वनि प्रदूषण का 1 आरोपी गिरफ्तार:-
बत्तीलाल स.उ.नि. थाना रवांजना डूंगर ने सुरेश पुत्र प्रहलाद निवासी डांगरवाडा थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी लहसोडा में तेज आवाज में डैक मशीन बजाते हुए जा रहा था। जिस पर आरोपी को मय ध्वनि उपकरण गिरफ्तार कर थाना रवांजना पर Case no.138/19 U/S-4/6 RNC ACT में दर्ज किया गया।
दर्ज मुकदमात के 5 आरोपी गिरफ्तार:-
साबिरखान स.उ.नि. थाना कोतवाली ने दर्ज मुकदमात का आरोपी अखलाक खान पुत्र मौहम्मद अली, अकरम पुत्र अहमद अली, आसिफ खान पुत्र मौहम्मद हनीफ खान निवासीयान सूरवाल थाना सूरवाल दर्ज मुकदमात के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु.नं. 273/19 धारा 454 ता.हि. में दर्ज किया गया था।
इसी प्रकार रामजीत सिंह उ.नि. थाना कोतवाली ने पकंज शर्मा पुत्र शिव शर्मा निवासी नुआ राणासती मन्दिर के पीछे पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुन्झुनु को दर्ज मुकदमात के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु.नं. 198/19 धारा 420 ता.हि. में दर्ज किया गया था।
राजबब्बर सिंह हैड कानि. थाना बौंली ने अर्जुन पुत्र मड्डू निवासी हरसोता थाना बौंली को दर्ज मुकदमात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध थाना बौंली पर मु.नं. 113/19 धारा 354,504,509 ता.हि. में दर्ज किया गया था।