Saturday , 5 October 2024

जिले भर से पुलिस ने 23 आरोपियों को किया गिरफ्तार

शांति भंग करने के 12 आरोपी गिरफ्तारः
फकरूद्दीन एच.सी. थाना बौंली ने जीमल पुत्र सन्नू तेली निवासी जामडोली टोंक, मोहनलाल एच.सी. खण्डार ने रामलाल पुत्र कैलाश जाट निवासी पिपलेट बहरावंडा कलां कीतरराज पुत्र धन्नालाल जाट निवासी बहरावंडा कलां, अमित शर्मा उ.नि. थाना मलारना डूंगर ने गबरु पुत्र सडडूलाल गुर्जर निवासी खिरनी, दारासिंह पुत्र प्रभूलाल प्रजापत निवासी महेशरा थाना बौंली, महेश्वरलाल स.उ.नि. थाना मानटाउन ने अकबर पुत्र मजीद खान निवासी दोन्दरी, भरतलाल पुत्र मोतीलाल मीना निवासी नीन्दडदा, महेन्द्र पुत्र गंगाराम माली निवासी दोन्दरी कन्हैया लाल पु.नि. थानाधिकारी थाना सदर गंगापुर सिटी राशिद पुत्र निसार निवासी मलारना डूंगर, हरिसिंह पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली, विनोद कुमार उ.नि. थाना कोतवाली ने महमूद पुत्र अब्दुल सत्तार. फकरूद्दीन पुत्र शमसुद्दीन निवासियान जोशी मोहल्ला शहर, महेश कुमार पुत्र नाथूलाल रैगर निवासी रेल्वे कोलोनी स.मा. को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। 

Police arrested  accused drink drive  liquor wine

शराब पीकर वाहन चलाते 3 आरोपी गिरफ्तार:
फैयाज खान एच.सी. थाना सूरवाल ने तोताराम पुत्र बदरीलाल मीणा निवासी अजनोटी, ईश्वर सिंह उ.नि. थाना कोतवाली ने सोनू पुत्र रामदेवाराम रैगर निवासी रेल्वे कोलोनी, रामकिशन स.उ.नि. थाना मलारना डूंगर ने श्रीफूल पुत्र मोतीलाल बैरवा निवासी मलारना डूँगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

ध्वनि प्रदूषण करने के 2 आरोपी गिरफ्तारः
सुनीलदत्त एच.सी. थाना रवांजना डुंगर ने राजेंद्र पुत्र कमल बंजारा निवासी हलोन्दा को तेज आवाज में डेकमशीन स्पीकर बजानें के आरोप में गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम रवांजना चौड़ में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा रहा था। जिस पर आरोपी के विरूद्व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मु.न. 141/18 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट में थाना रवांजना डूंगर पर दर्ज कर डेक मशीन, स्पीकर मय मैमोरी कार्ड के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
इसी प्रकार हरिलाल एच.सी. थाना रवाजना डुंगर ने कालूराम पुत्र गीताराम मीना निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर जिला स.मा. को तेज आवाज में डेकमशीन स्पीकर बजानें के आरोप में गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम लहसोडा में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा रहा था। जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मु.न. 142/18 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट में थाना रवांजना डूंगर पर दर्ज कर डेक मशीन, स्पीकर मय मैमोरी कार्ड के जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

1 वारंटी गिरफ्तार:-
चरण सिेह का.नि. थाना बामनवास ने वारण्टी भागचन्द पुत्र रामहेत माली निवासी लाखनी वाली ढाणी पिपलाई को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय जे.एम. कोर्ट बामनवास द्वारा प्रकरण संख्या 437/16 के तहत वारण्ट जारी किया गया था।

सट्टा लगाते 3 आरोपी गिरफ्तार:
वीर सिंह हैड कानि. थाना मानटाउन ने जामा मस्जिद के सामने बजरिया स.मा. से अनिल पुत्र आत्माराम बैरवा निवासी आदर्श नगर बी को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 3420 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु.न. 261/18 धारा 13 RPGO मे थाना मानटाउन पर दर्ज किया। मदनलाल हैड कानि. थाना मानटाउन ने गणेश मन्दिर के पीछे बजरिया स.मा. से रामभजन पुत्र रामधन जाट निवासी पुसोदा थाना सूरवाल को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 2250 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु.न. 262/18 धारा 13 RPGO में थाना मानटाउन पर दर्ज किया। इसी प्रकार अरविन्द सिंह हैड कानि. थाना मानटाउन ने जोधपुर मिष्ठान भण्डार के पास चौकटी बजरिया स.मा. से अशोक कुमार पुत्र रामनरेश मीना साल निवासी दिवाडा को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 4300 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु.न. 263/18 धारा 13 RPGO में थाना मानटाउन पर दर्ज किया गया।

दर्ज मुकदमात के 02 आरोपी गिरफ्तार:-
मुकेश शर्मा उ.नि. थानाधिकारी थाना मानटाउन ने थाना मानटाउन पर दर्ज मुकदमें में शंकर उर्फ गोलू पुत्र प्रभूदयाल रैगर निवासी नया पढ़ाना को दर्ज मुकदमें में गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध कालूराम पुत्र गणेश रैगर निवासी नया पढ़ाना ने दिनांक 01.08.2018 को थाना मानटाउन पर मु.न. 258/18 धारा 376 ता.हि. 3,4 पौक्सो एक्ट आईपीसी में दर्ज कराया था।
शेलेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना मानटाउन ने थाना मानटाउन पर दर्ज मुकदमें में सलीम पुत्र सुबराती नाई निवासी करमोदा को दर्ज मुकदमें मे गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध मनोज कुमार पुत्र हंसराज बैरवा उम्र 33 साल निवासी कुतलपुरा जाटान ने दिनांक 03.07.2018 को थाना मानटाउन पर मु.नं. 234/18 धारा 420,467,468 आईपीसी, में दर्ज कराया था।

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