“नाबालिग से बलात्कार का वांछित आरोपी गिरफ्तार”
दिनेश कुमार मीना वृताधिकारी शहर सवाई माधोपुर के निर्देशन में भरत सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी सूरवाल, मुकेश गुर्जर हैड कानि, सन्दीप हैड कानि., श्योप्रकाश कानि., बुद्वीप्रकाश कानि., रामभजन कानि., राकेश कानि., अनिल कानि, रामवतार कानि. द्वारा आज थाना सूरवाल के मुकदमा नम्बर 247/2019 धारा 363,376 डी आईपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित मुलजिम भीमराज उर्फ बेमराज पुत्र अर्जुन निवासी सेवती कंला हाल निवासी बडवास थाना खण्डार फरार चल रहा था। उक्त मुलजिम खानाबदोस एंव घुमतु जाति का है, जो करीब 2 माह से फरार चल रहा था। मुलिजम का कोई स्थाई ठिकाना नहीं था, जो जंगलो में रहने एंव बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। प्रकरण में वांछित अभियुक्त को इन्द्रगढ के जंगलों से से दस्तयाब किया गया।
“छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास”
जिले के थाना गंगापुर सिटी कोतवाली में 22 मई 2016 को दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जिला पोक्सो कोर्ट ने दो युवकों को सजा सुनाई है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी गंगापुर सिटी निवासी आरोपी शाहरूख व सलमान पर न्यायालय पोक्सो ने दोषसिद्ध मानकर 354 डी2 आईपीसी में 3 वर्ष का कठोर कारावास व पाँच हजार रुपए के अर्थदंड व दफा 12 पोक्सो एक्ट में 3वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।