हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्र सिंह तोमर राजा भईया ने पिछले दो माह पूर्व एक एफआईआर धारा 295 A के तहत हिन्दुओं के देवी देवताओं का अपमान करने वालों के विरुद्ध उनके नाम पता सहित सभी दस्तावेज पेश कर सबूतों सहित मानटाउन थाने मे दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस द्वारा मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर राजा भैया ने आईजी व जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। राजा भैया ने बताया कि थोड़ी आना कानी के बाद उनकी एफआईआर तो दर्ज कर ली गई परन्तु उसमे भी कई कमियां जान बूझ कर छोड़ दी गई। शिकायत में आरोपियों के नाम पते दिए गए थे पर जान बूझ कर उनको एफआईआर के कॉलम मे दर्ज नहीं किया गया।
![Police is not taking action against those who insult the deities in sawai madhopur](https://vikalptimes.com/wp-content/uploads/2022/05/Police-is-not-taking-action-against-those-who-insult-the-deities-in-sawai-madhopur.jpg)
मुकदमा तो धारा 295 A के तहत दर्ज किया गया पर लापरवाही करते हुए पुलिस कार्रवाई में धारा 295 A की जगह धारा 395 A लिखा गया। एफआईआर की प्रति मिलते ही इस बात की शिकायत एडवोकेट तोमर ने लिखित मे जिले के एसपी को की। उस पर तो लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं ? परन्तु आज तक इस प्रकरण में ना तो किसी आरोपी को कोई नोटिस थाने के जांच अधिकारी ने दिया और ना ही अभी तक किसी भी आरोपी को इस मामले मे गिरफ्तार ही किया है। एडवोकेट राजेन्द्र सिंह ने बताया कि क्योंकि मामला दो बड़ी कंपनियों व उनके मालिकों के विरुद्ध दर्ज है इसलिए इस मामले में जांच अधिकारी पूरी तरह सें लापरवाही व टाल मटोली बरत रहे है और दोषियों को बचाया जा रहा है। इसलिए मजबूरन अब पुनः भरतपुर रेंज के आईजी और जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायतें कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी विभागीय व कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।