राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा सोमवार को जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अतुल कुमार सक्सैना की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत कार्यशाला एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागीगण का स्वागत किया तथा चार दिवस के लिए आयोजित कार्यशाला के संबंध में प्रतिभागीगण को अवगत कराया गया। तत्पश्चात प्रीवेंशन ऑफ सक्सुअल हरेशमेन्ट (पोश) एट वर्क प्लेस एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रकाशित फोल्डर का विमोचन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया एवं उपस्थित प्रतिभागीगण को अधिनियम की जानकारी तथा कार्यालय स्तर पर गठित आंतरिक परिवाद समिति से अवगत कराया।
तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गठित आंतरिक परिवाद समिति की अध्यक्ष पल्लवी शर्मा द्वारा उपस्थित प्रतिभागीगण को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एस.के. पाराशर, न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. न्यायालय पंकज नरूका, विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. न्यायालय पल्लवी शर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश भावना भार्गव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीना, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड अरविन्द कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजना अग्रवाल, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु गर्ग, मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता, सदस्य आंतरिक परिवाद समिति जूली खण्डेलवाल आदि न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, समस्त ए.डी.आर. स्टाफ, महिला पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स, महिला आंगनबाडी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता एवं जूली खण्डेलवाल द्वारा उपस्थित महिला पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स, महिला आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला स्टाफ को अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।