11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला और तालुका स्तर पर होगा जिसमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे समझौता योग्य मुकदमों के साथ ही अभी न्यायालय में नहीं पहुंचे प्रकरणों (प्री लिटिगेशन) का आपसी समझाइश से समझौते के साथ निस्तारण करवाने का प्रयास होगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की सफलता के लिये आमजन को जागरूक करना आवश्यक है, इसे सुनिश्चित करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने आज बुधवार को एडीआर के सभागार में पत्रकारों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आयोजन के सम्बंध में जानकारी दी तथा सहयोग मांगा जिस पर सभी ने पूर्ण सहयोग का संकल्प जताया।
सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में 2 लाख रूपये तक के चैक अनादरण के प्रकरणों का भी समझौते से समाधान करने का प्रयास होगा। बिजली, पानी व अन्य सेवाओं के बिल, फीस के प्रकरणों को भी लोक अदालत में सुना जायेगा।
कोई भी व्यक्ति जो अपना प्रकरण लोक अदालत के समक्ष रखना चाहे, 11 दिसंबर से पूर्व भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सम्बंधित तालुका या जिला स्तर पर आवेदन कर सकता है या उपस्थित होकर प्रकरण समझा सकता है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में वादी और सम्बंधित बीमा कम्पनियों के बीच मुआवजा राशि सैटलमेंट का भी प्रयास होगा।
इसके लिये स्थायी डिसएबिलिटि प्रमाण पत्र बनवाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विशेष प्रयास किये हैं। उपस्थित पत्रकारों ने प्रचार-प्रसार में पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत स्तर तक कैम्प लगाकर सम्बंधित लोगों को लोक अदालत संचालन की प्रक्रिया व पूर्व तैयारी के सम्बंध में जानकारी देने की बात कही।