कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बन्द (लॉकडाउन) घोषित किया गया है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में चिकित्सालय एवं चिकित्सा आपूर्ति एवं समस्त चिकित्सा सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। जिले के नागरिकों को जीवन रक्षक/सामान्य रोगों के परामर्श एवं निदान के लिए निजी चिकित्सा सेवाओं का भी नियमित लाभ मिलना अत्यावश्यक है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, की धारा 34(ई) व 34 (एम) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए कि सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं में स्थित समस्त निजी चिकित्सालय नियमित रूप से खुले रहेंगे। समस्त निजी चिकित्सालय किसी मरीज/रोगी को चिकित्सकीय परामर्श देने जांच एवं परीक्षण करने तथा आवश्यकता होने पर भर्ती करने से इंकार नहीं करेंगे। समय पर रोगी/मरीज को चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिलने तथा उसके जांच एवं परीक्षण नहीं होने पर उसकी जान भी जा सकती है।
आदेश की पालना नही करने पर संबंधित निजी चिकित्सालय/मालिक/संचालक के विरूद्ध राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (3), भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 5 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके अनतर्गत दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।