Saturday , 7 March 2026
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मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित 

सवाई माधोपुर :- जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले में समस्त विधानसभा क्षेत्रों के कार्मिकों के लिए मतदान तिथि 26 अप्रैल 2024 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।

 

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है एवं राजस्थान राज्य में कार्यरत है, ऐसे कार्मिकों को मतदान हेतु आवेदन करने पर मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगम आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है।

 

 

 

Public holiday declared on voting day loksabha Election 2024

 

 

 

ऐसे कार्मिकों के लिए मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष, उपक्रम, बोर्ड, निगम उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जिन विद्यालयों में मतदान दलों के रूकने एवं मतदान संबंधी कार्य सम्पन्न किया जाना है, उन विद्यालयों में 25 एवं 26 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है।

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान तिथि 26 अप्रैल का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

 

 

इसके साथ ही ऐसे कामगार जो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यक्षेत्र (सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले) के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्रों में भी पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

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