विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। जिसके उपचार के लिये चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त अन्य हाॅस्पिटलों की आवश्यकता रहेगी, जिन्हे आईसोलेशन केन्द्र के रूप में उपयोग लिया जायेगा।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि इसके लिये एपेक्स रणथम्भौर सेविका चिकित्सालय को 1 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत अधिग्रहित किया है। एपेक्स रणथम्भौर सेविका चिकित्सालय को मय प्रबंधन जिला प्रशासन के जरिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।