जिला रसद अधिकारी महेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस डीलर) से राशन सामग्री लेने जाने वाले लाभार्थी को कोरोना की वैक्सीन लगी होना आवश्यक है।
डीएसओ ने बताया कि राशन डीलर लाभार्थियों से कोरोना वैक्सीन लगी होने के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा।

साथ ही जिनके वैक्सीन नहीं लगी होगी उसे आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।
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