जिले में संचालित बाल वाहिनियों, स्कूल बसों जिनका 6 माह से बिना फिटनेस बीमा के संचालन हो रहा था ऐसे 147 वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सुनवाई का नोटिस दिया जाकर 24 फरवरी, 2023 को पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने जिले के समस्त अभिभावकों से बिना वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र वाले बाल वाहिनी स्कूली वाहनों में बच्चों को स्कूल न भेजें।