परीक्षाओं के चलते जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी.सिंह ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्व विद्यालय की परीक्षाओं के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पांबदी लगाई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं में ध्वनि नियंत्रण के आदेश को लागू किया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रा/उपकरणों एवं एंपलीफायर पर पूर्ण पांबदी रहेगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के अलावा शेष समय में ध्ववि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में प्रयोजन एवं पूरा विवरण लिखकर पूर्व में अनुमति लेनी होगी। शादी- उत्सव, विवाह पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों उपकरणों, एंपलीफायरों के उपयोग में धीमी गति से प्रयोग की छूट होगी। यह प्रतिबंध 2 मार्च मध्यरात्रि से 31 मई 2019 तक प्रभावी रहेगा। किसी व्यक्ति संस्थान द्वारा आदेशों के उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।