जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना वायरस का संक्रमण एवं प्रसार नहीं हो, इसके चलते जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के कुछ उपखंड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) निषेधाज्ञा लागू की हुई है।
उन्होंने बताया कि जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन यथा मुस्लिम समुदाय द्वारा 22 मई को जुमातुल विदा, 25 मई को (मुताबिक चांद) ईदुल फितर एवं हिन्दु समुदाय द्वारा 25 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर व्यक्ति विशेष को धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर पूजा, अर्चना नहीं करने, कोई जुलुस, शोभायात्रा नहीं निकालने, समूह में एकत्रित नहीं होने एवं सभी लोगों को अपने घरों में रहकर ही पूजा-अर्चना, नमाज अदा करने के लिए पाबंद किया है।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, राजस्थान महामारी अध्यादेष 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य विधि की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा अभियोजित हो सकेगा।