कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान दिये गये वाहनों की अनुमति के संबंध में निर्देशों की कडाई से पालना करने तथा अति आवश्यक परिस्थिति में ही पास जारी करने के निर्देश अतिरिक्त कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, सहायक कलेक्टर, जिला परिवहन अधिकारी को दिए है।
अतिरिक्त कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने बताया कि कोविड-19 कोराना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संदर्भ में लोकडाउन के दौरान जारी किये जा रहे पास बाहर जाने के लिए भी मेडिकल ग्राउण्ड पर ही पास जारी किये जाये। उन्होंने इस संबंध में निर्देशित किया है कि बाहर जाने वाले व्यक्ति वाहन से जा रहे है तो वाहन के ड्राइवर को पुनः वापस आने की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई पुनः आता है तो उसे 14 दिन के लिए संस्थानिक क्यारेन्टाईन मे रहना आवश्यक होगा इसकी पालना सुनिशित करें। बाहर जाने वाले व्यक्तियों की भलीभाँति ट्रैकिंग कर तथा उनको वापस आने पर, रिपोर्ट करने के लिए पाबंद करेंगे तथा उनको मेडिकल विभाग को सुपुर्द कराया जाए। पास में यह भी अंकित करे कि वापस आकर उनको संबंधित कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कई व्यक्ति अन्य जिलों से सवाई माधोपुर आ रहे है उन पर विशेष निगरानी रखी जाये कि उनका आने का कारण क्या है। जिले में प्रवेश के दौरान मेडिकल करायें। इसके उपरान्त ही उनको अपने गन्तव्य स्थान के लिए अनुमति किया जाये।
जिले से बाहर जाने के लिए व्यक्ति को यदि पास जारी किया जाता है तो कम से कम एक माह तक जिले में प्रवेश पर पाबन्दी लगायें तथा उसका अंकन पास पर ही कर दिया जाये। पुलिस नाकों पर यह भी देखें कि कुछ लोग एम्बुलेंस व सरकारी वाहनों का दुरूपयोग कर रहे है तथा एम्बुलेंस में मरीज के परिजन आदि के नाम से वाहन चालकों से सांठ-गांठ कर जिले में प्रवेश कर रहे है उनको चिन्हित करें। यदि ऐसे व्यक्ति पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध एवं एम्बुलेंस चालकों के विरुद्ध तत्काल कानूनी व विभागीय कार्यवाही दोनों करवाये।