सवाई माधोपुर: जैन मेडिकोज मलारना डूंगर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अनियमितता पाये जाने पर औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है।
अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जैन मेडिकोज बस स्टेण्ड के सामने मलारना डूंगर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 14 से 18 जनवरी, 2026 तक 5 दिन के लिए निलम्बित किया है।
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