Sunday , 6 September 2026
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अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता को मिलेगी डाक-मतपत्र की सुविधा

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर, 2023 को होने वाले मतदान के संबंध में चुनावों में शत-प्रतिशत मदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में आज सोमवार को उनके कक्ष में डाक-मतपत्र नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।

 

Sawai Madhopur News Absentee voters posted on essential services will get the facility of postal ballot

 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता भी विधानसभा चुनाव 2023 में अपने मत का प्रयोग कर सकें इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर चालक, परिचालक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ और एम्बुलेंस सेवा), चिकित्सा शिक्षा विभाग (डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टॉफ और एम्बुलेंस सेवा), अग्निश्मन सेवाएं, जयपुर मेट्रो, ऊर्जा विभाग एवं उनके अधीन निगम (इलेक्ट्रीशियन, लाईन मैन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सिंचाई सेवा (पम्प ऑपरेटर, टर्नर), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी तथा राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समितियां (दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिक) आदि को डाक-मतपत्र की सुविधा की जाएगी।

 

 

 

 

उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में अनिवार्य सेवाओं पर तैनात मतदाताओं को डाक-मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करवाने की सूचना तत्काल प्रभाव से आज ही डाक-मतपत्र के प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा उपेन्द्र कुमार शर्मा को प्रदान करें। ताकि जिले में कार्यरत पात्र अनुपस्थित मतदाताओं को नोडल अधिकारियों के माध्यम से फॉर्म 12डी उपलब्ध करवाया जा सकें।

 

 

डाक-मतपत्र के प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान दिवस के दिन आवश्यक सेवाओं में नियुक्त कार्मिक संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से फॉर्म 12डी भरकर डाक मतपत्र की सुविधा के लिए प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय को भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डाक-मतपत्र का प्रयोग करने वाले मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे।

 

 

बैठक में राजस्थान पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक गजानन्द जांगिड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना, वरिष्ठ दन्त विशेषज्ञ डॉ. अंजनी मथुरिया, सहायक अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कांत मीना, ऊर्जा विभाग के अधिकारी हिमांशु शेखावत, सहायक रजिस्ट्रार सचिन्दर चर्तुवेदी आदि उपस्थित रहे।

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