विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय फार्म 26 अनु. 3 में जानकारी देनी आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव में भाग ले रहे सभी प्रत्याशियों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत करनी होगी, जिससे उनके द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए डाली जा रही सामग्री की मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू है।
सोशल मीडिया विज्ञापन, प्रचार-प्रसार के लिए किए गए व्यय को चुनाव खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया विज्ञापन पर किया गया व्यय कंटेंट, वेतन, इंटरनेट कम्पनी को भुगतान आदि चुनाव व्यय में सम्मिलित होगा। ई-पेपर पर राजनैतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है। आयोग स्तर पर सोशल मीडिया सेल की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज आरपीए 1951 सेक्शन 126 (1)(बी) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। एग्जिट पोल एवं उनके परिणामों पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध रहेगा।
प्रिंट मीडिया के लिए पीसीआई के दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। भ्रामक, अनर्गल प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होना चाहिए तथा एनबीएसए के दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।