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पीपल पूर्णिमा पर बाल-विवाह को लेकर एसडीएम गंभीर, सरकारी मशीनरी को किया पाबंद

सवाई माधोपुर:- वैशाख पूर्णिमा तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गुरुवार 23 मई को पीपल पूर्णिमा है। इस दिन श्रद्धालु सूर्य उदय से पूर्व उठकर,पीपल की पूजा और फिर परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास है। वैशाख माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ऐसे में पीपल पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।

 

इस शुभ मुहूर्त में “अबूझ सावें” और बाल विवाह आयोजित होने की प्राय: शिकायतें आती हैं। जिसे लेकर उपखंड प्रशासन ने अपने अधीनस्थ मशीनरी को अलर्ट कर दिया है। मलारना डूंगर उपखंड मजिस्ट्रेट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बद्रीनारायण विश्नोई ने जनता को सावधान किया है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और दंडनीय अपराध है, जिसे केवल कानून के डर से नहीं रोका जा सकता है।

 

इस कार्य के लिए पर्याप्त सामाजिक चेतना और शिक्षण की दरकार है। बाल-विवाह रोकना हमारी साझा ज़िम्मेदारी है। वार्ड पंच, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, महिला सहायता समूह, परामर्श केंद्र, अन्य जन प्रतिनिधिगण विभिन्न सामाजिक चेतना बैठकों और ग्राम सभाओं के माध्यम से जनता को बाल-विवाह के प्रति जागरूक करके, इस सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगा सकते है।

 

 

SDM serious about child marriage on Peepal Purnima

 

 

 

एसडीएम ने सरकारी मशीनरी, शिक्षा, चिकित्सा, पंचायतीराज, राजस्व, न्याय, कृषि, आईसीडीएस, पुलिस, समाज कल्याण विभाग और विभिन्न प्रिंटिंग प्रेसों को भी पाबंद किया है, कि वे शादी के कार्ड छापने से पूर्व संबंधित की आयु का पुख़्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उपखंड अधिकारी ने कहा कि बाल-विवाह आयोजन की स्थिति में पुलिस – प्रशासन को 100 और 181 कॉल सेंटर न. पर तुरंत सूचित करें। उन्होंने जनता को आगाह किया कि बाल विवाह में सहयोग कर्ता टेंट लगाने वाले हलवाई आदि भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दोषी होंगे।

 

gramin mahila vidyapeeth mainpura Sawai Madhopur

 

 

 

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में उपखंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 की उपधारा 16 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के तहत शक्तियाँ प्राप्त है। उन्होंने इस संबंध में राजस्थान सरकार, जयपुर,के गृह विभाग ( गृह -13) द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र के निर्देशों को आमजन तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सभी से आह्वान किया है।

 

ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुरा, सवाई माधोपुर

माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी

कक्षा – L.K.G. से 12वीं तक

संकाय – विज्ञान, कला (उर्दू साहित्य)

शीघ्र आवश्यकता

पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु सभी विषयों हेतु

अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक/व्याख्याता एवं शारीरिक शिक्षक,

कंप्युटर शिक्षक, कंप्युटर ऑपरेटर, लिपिक, ड्राइवर, सहायक कर्मी की।

महिलाओं को प्राथमिकता

सम्पर्क: प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक

मो. 9 46146 2222, 98876 41704

 

 

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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