जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू
करौली हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, जिले में 31 मई तक धारा-144 लागू, बिना पूर्व अनुमति रैली, जुलूस और शोभायात्रा नहीं निकाल सकेंगे, रैली, जुलूस एवं प्रदर्शनी की संबंधित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति, बिना पूर्व अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्र का इस्तेमाल भी नहीं होगा, यदि अनुमति दी जाती तो सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक दी जाएगी, सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष और दुष्प्रचार नहीं करेगा, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जारी किए आदेश
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