कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर का प्रसार रोकने के लिये जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में आगामी 2 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लगा दी है। जानकारी के अनुसार इसके तहत किसी भी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक, सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन, जुलूस पर रोक रहेगी।
किसी भी प्रकार के मेले, हाट बाजार पर भी रोक रहेगी। धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन कोविड-19 की कम से कम 1 डोज लगवा चुका व्यक्ति ही धार्मिक स्थल से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर सकेगा। पूजा सामग्री, फल माला, प्रसाद, चादर को धार्मिक स्थल के भीतर ले जाना, घंटी बजाना वर्जित रहेगा। फेस मास्क, 2 गज दूरी, सेनेटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग की भी धार्मिक स्थल में पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाना ट्रस्ट, प्रबंधन संचालकों की जिम्मेदारी होगी।