कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रे*प और ह*त्या मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले का स्वत: ही संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब से इस कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होगी ताकि डॉक्टर अपना काम फिर से शुरू कर सकें।
दरअसल रे*प-ह*त्या मामले को लेकर वि*रोध प्र*दर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भी हमला हुआ था। सैकड़ों की तादाद में भीड़ अस्पताल के भीतर घुसी और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद से डॉक्टरों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके साथ ही मामले की एफआईआर देरी से दर्ज होने को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई है।
कोलकाता पुलिस के लिए कहा कि बिना उसकी जानकारी के सैकड़ों लोग अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रे*प-म*र्डर मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने और पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर अस्पताल पर भीड़ के हमले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसकी तारीख 22 अगस्त रखी गई है।
(सोर्स : बीबीसी न्यूज हिन्दी)
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कोलकाता रे*प-म*र्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल