राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी की अध्यक्षता में आज सोमवार को ए.डी.आर. सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में महिला न्यायिक अधिकारीगण, महिला अधिवक्तागण, महिला पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, ए.डी.आर. महिला स्टाफ एवं विभिन्न विभागों से चयनित महिलाओं एवं अन्य कार्मिक स्टाफ, न्यायिक स्टाफ को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (पोश एक्ट) के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा उपस्थित प्रतिभागीगण का स्वागत किया गया तथा आयोजित कार्यशाला के संबंध में प्रतिभागीगण को अवगत कराया गया।
तत्पश्चात पल्लवी शर्मा विशिष्ट न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. न्यायालय द्वारा उपस्थित प्रतिभागीगण को अधिनियम की जानकारी तथा कार्यालय स्तर पर गठित आंतरिक परिवाद समिति से अवगत कराया। तत्पश्चात अधिवक्ता अभय कुमार गुप्ता एवं जूली खण्डेलवाल द्वारा उपस्थित महिला न्यायिक अधिकारीगण, महिला पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स, महिला आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला स्टाफ एवं न्यायिक स्टाफ को अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा कार्यक्रम में पधारे समस्त न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, न्यायिक कर्मचारीगण, एवं विधिक सेवा से जुड़े हुए अन्य हितधारकों को धन्यवाद ज्ञापित कर सेमीनार का समापन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन गोयल, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजवीर कौर, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 किरण प्रजापत, अधिवक्ता जूली खण्डेलवाल, पैरालीगल वॉलेन्टियर सुनिता जोनवाल एवं शकुन्तला योगी तथा ए.डी.आर. महिला स्टाफ से वरिष्ठ लिपिक प्रियंका सिंह गौड़, कनिष्ठ लिपिक नम्रता पांचाल व कल्पना मीना आदि उपस्थित रहे।