नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, सवाई माधोपुर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार ने की पैरवी, गत 14 मई 2020 को आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म, 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी किया दण्डित, चौथ का बरवाड़ा में दर्ज हुआ था नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला।