जिले में पोक्सो न्यायालय द्वारा दो अलग अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सरकारी एवं पीड़ितों की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 19 अगस्त 18 को नाबालिग बालक के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी 76 वर्षीय चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी खिलचीपुर थाना कोतवाली को दोषसिद्ध होने पर 342 आईपीसी के तहत 3 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास व 10000 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।
इसी प्रकार 16 अक्टूबर 16 की रात्रि को कीरपाडा गंगापुर सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अकरम कीरपाडा गंगापुर सिटी को दोषसिद्ध होने पर 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।