सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग पीड़ित के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 26 हजार के आर्थिक अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया की गत 30 दिसंबर 2020 को आरोपी नरेश ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया था। लेकिन पुलिस ने आरोपी को एक जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया था, आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।
जिसके चलते आज सोमवार को सात वर्षीय नाबालिग पीड़ित के साथ अप्राकृतिक मैथुन के आरोपी नरेश पुत्र बदरीलाल मोची निवासी बंबोरी सवाई माधोपुर को पॉक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध मानकर 377 आईपीसी के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार के आर्थिक अर्थदंड व 342 आईपीसी के तहत 6 माह कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।